
वंदेभारतलाइवटीव न्युज/ समृद्धभारत ई समाचार पत्र
गुरुवार 18 दिसंबर 2025-
===================> केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव जी कल 17सितंबर को संसद में कहा कि भारतीय रेल से यात्रा करने के दौरान यात्रियों को निर्धारित सीमा से अधिक का सामान अपने साथ ले जाना पर शुल्क देना पड़ेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्रियों द्वारा रेल के डिब्बों के अंदर अपने साथ सामान ले जाने की श्रेणीवार अधिकतम सीमा तय की गई है। इसके अनुसार द्वितीय श्रेणी में यात्रा के दौरान यात्री को अपने साथ 35 किग्रा तक वजन का सामान निशुल्क ले जा सकतें हैं। इससे अतिरिक्त वजन पर शुल्क देकर 70 किग्रा तक सामान ले जा सकेंगे। स्लीपर श्रेणी में यात्रा के समय 40 किग्रा वजन तक सामान निशुल्क ले जा सकते हैं, और अधिकतम सीमा 80 किग्रा शुल्क देकर ले सकेंगे। इसी प्रकार एसी थ्री टियर की श्रेमी मे यात्रा करने पर या चेयरकार में यात्रा के दौरान यात्रियों को अपने साथ 40 किग्रा तक वजन का सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है, प्रथम श्रेणी और एसी टू टियर में यात्रियों को 50 किग्रा तक का सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है। और अधिकतम सीमा 100 किग्रा है जो शुल्क देकर ले जाया जा सकता है। एसी प्रथम श्रेणी में यात्री 70 किग्रा तक का सामान निशुल्क ले जा सकते हैं। शुल्क देकर 150 किग्रा तक का सामान ले जा सकेंगे। जानकारी अनुसार 100 सेंटीमीटर लंबे , 60सेंटीमीटर चौड़े, और सेंटीमीटर ऊंचाई तक के बाहरी माप वाले ट्रंक सूटकेस बक्से आदि को व्यक्तिगत तौर पर यात्री को ट्रेन के डिब्बों में ले जाने की अनुमति है। ट्रंक सूटकेस बक्से यदि माप से अधिक तो फिर ऐसी सामानों को यात्री ट्रेन के डिब्बों में नहीं बल्कि एसएलआर(ब्रेकवैन), पार्सल वैन में बुक करवाकर ले जा सकेंगे। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि यात्री के निजी सामान के रूप में वाणिज्यिक सम्मानों की रेल के डिब्बों बुकिंग या परिवहन की आज्ञा नहीं है।



